
मुंबई। नकली, डुप्लीकेट और नॉन-डेयरी पनीर की बिक्री के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने सख्त कदम उठाया है। फूड सेफ्टी कमिश्नर तुकाराम मुंडे के आदेश के बाद राज्य में नॉन-डेयरी पनीर की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में 6 महीने तक की जेल और एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं, मिलावटी या नकली पनीर के सेवन से किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर संबंधित मामले में उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान लागू हो सकता है।
सरकार के इस फैसले का उद्देश्य बाजार में बिक रहे नकली एवं गैर-डेयरी पनीर पर प्रभावी अंकुश लगाना और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
