
शिमला, 17 जून। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में सीबीएसई अंग्रेजी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए नियुक्ति पत्र जारी करने पर लगी रोक हटा दी है। अदालत के इस निर्णय से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की एकल पीठ ने निर्देश दिए हैं कि 29 जनवरी 2026 को जारी मूल भर्ती विज्ञापन में निर्धारित पात्रता शर्तों के आधार पर चयनित उम्मीदवारों को ही नियुक्ति पत्र जारी किए जाएं।
अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि विज्ञापन जारी होने के बाद पात्रता संबंधी जारी किए गए स्पष्टीकरण के आधार पर पात्र माने गए अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया का लाभ नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया मूल विज्ञापन में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुरूप ही पूरी की जानी चाहिए।
यह मामला भर्ती प्रक्रिया के दौरान पात्रता नियमों में किए गए बदलावों और बाद में जारी स्पष्टीकरण से उत्पन्न विवाद से संबंधित था। याचिकाकर्ताओं ने विज्ञापन के बाद पात्रता मानदंडों में परिवर्तन पर आपत्ति जताई थी।
मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए राज्य सरकार और हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को निर्देश दिए हैं कि मूल विज्ञापन के अनुसार पात्र पाए गए उम्मीदवारों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए।
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद सीबीएसई अंग्रेजी शिक्षक भर्ती से जुड़े चयनित अभ्यर्थियों में खुशी की लहर है और लंबे समय से लंबित नियुक्ति प्रक्रिया के जल्द पूरा होने की उम्मीद बढ़ गई है।
