
शिमला: जिला प्रशासन ने ट्रक, मिनी ट्रक और पिक-अप ऑपरेटर यूनियनों को निर्धारित परिवहन दरों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि तय दरों से अधिक शुल्क वसूलने वाले ऑपरेटरों के खिलाफ नियमों के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जारी अधिसूचना के अनुसार दिल्ली तक ट्रक एवं अन्य भारी वाहनों के लिए ढुलाई दर 95 पैसे प्रति किलोमीटर प्रति क्विंटल तय की गई है। वहीं चंडीगढ़ तक यह दर 1.30 रुपये प्रति किलोमीटर प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है।
चार पहिया पिक-अप वाहनों के लिए 20 किलोमीटर तक 2.30 रुपये प्रति किलोमीटर प्रति क्विंटल तथा 20 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए 2.50 रुपये प्रति किलोमीटर प्रति क्विंटल की दर तय की गई है। इसके अलावा टाटा 407 जैसे चार पहिया मालवाहक वाहनों के लिए 1.30 रुपये प्रति किलोमीटर प्रति क्विंटल परिवहन शुल्क निर्धारित किया गया है।
उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि सभी निर्धारित दरें प्रति किलोमीटर और प्रति क्विंटल के आधार पर लागू होंगी। यदि कोई ट्रक, मिनी ट्रक या पिक-अप ऑपरेटर यूनियन निर्धारित दरों से अधिक किराया वसूलती है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य किसानों, बागवानों और अन्य उपभोक्ताओं को राहत देना तथा परिवहन व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।
